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हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली एनसीआर में NHAI NOC एवं हाईवे अनुमति परामर्श सेवा

वर्ष 2005 से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में नेशनल हाईवे से संबंधित संपत्तियों और यूटिलिटी कार्यों के लिए NHAI अनुमतियों में कार्यरत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला, लुधियाना, जालंधर, कैथल, सोनीपत, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, बागपत तथा आसपास के क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हुए।

नए प्रस्तावों के साथ-साथ सुधार या पुनः प्रस्तुत करने वाले मामलों के लिए भी परामर्श उपलब्ध हैं।

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हमारे बारे में

Shridhar Consultants व्यक्तियों, कंपनियों तथा ठेकेदारों को हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली एनसीआर में नेशनल हाईवे के साथ या उसके पार निर्माण, प्रवेश मार्ग तथा विभिन्न यूटिलिटी क्रॉसिंग के लिए NHAI से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। दो दशकों से अधिक अनुभव के साथ हम दस्तावेज़, ड्रॉइंग और अनुमोदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं।

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निजी संपत्ति एवं रिटेल आउटलेट के लिए NHAI एक्सेस अनुमति

निजी संपत्ति या पेट्रोल पंप से नेशनल हाईवे तक प्रवेश मार्ग (Access) बनाने के लिए NHAI की अनुमति आवश्यक होती है, जो MoRTH दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है।

NHAI एक्सेस अनुमति के बारे में और पढ़ें

NHAI NOC परामर्श सेवाएँ

हम हाईवे एक्सेस अनुमति, पेट्रोल पंप NOC और विभिन्न यूटिलिटी क्रॉसिंग के लिए NHAI NOC प्राप्त करने में परामर्श एवं सहायता प्रदान करते हैं।

  • निजी संपत्ति हेतु एक्सेस अनुमति
  • पेट्रोल पंप NOC स्वीकृति
  • OFC / टेलीकॉम केबल अनुमति
सभी NHAI NOC परामर्श सेवाएँ देखें

अनुमोदन प्रक्रिया

  1. प्रारम्भिक चर्चा एवं दस्तावेज़ों की जाँच
  2. आवश्यक होने पर साइट निरीक्षण
  3. ड्रॉइंग एवं आवेदन दस्तावेज़ तैयार करना
अनुमोदन प्रक्रिया विस्तार से देखें

अनुभव

वर्ष 2005 से हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली एनसीआर में कार्यरत। हाईवे एक्सेस अनुमति, रिटेल आउटलेट अनुमोदन और यूटिलिटी क्रॉसिंग से संबंधित अनेक मामलों का अनुभव।

हाईवे एक्सेस एवं यूटिलिटी अनुमति कार्य के उदाहरण

हाईवे एक्सेस एवं यूटिलिटी अनुमति से संबंधित सामान्य कार्यों के उदाहरण:

नेशनल हाईवे से प्रस्तावित पेट्रोल पंप एक्सेस को दर्शाने वाली तकनीकी लेआउट योजना ड्रॉइंग।

निजी संपत्ति को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले निर्मित एक्सेस मार्ग का उदाहरण।

हाईवे एक्सेस एवं यूटिलिटी अनुमति कार्य के और उदाहरण देखें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NHAI NOC क्या होता है और नेशनल हाईवे के पास स्थित संपत्ति के लिए इसकी आवश्यकता कब होती है?

NHAI NOC (No Objection Certificate) तब आवश्यक होता है जब किसी संपत्ति, पेट्रोल पंप या किसी यूटिलिटी सेवा को नेशनल हाईवे के Right of Way (ROW) के साथ या उसके पार कार्य करना हो। नेशनल हाईवे से एंट्री-एग्जिट रोड बनाने, पेट्रोल पंप एक्सेस बनाने या टेलीकॉम केबल, पानी की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन या सीवर लाइन बिछाने के लिए NHAI की अनुमति आवश्यक होती है।

क्या निजी संपत्ति से नेशनल हाईवे पर एंट्री के लिए NHAI की अनुमति आवश्यक है?

हाँ। किसी भी निजी संपत्ति से नेशनल हाईवे पर एंट्री या एग्जिट बनाने के लिए NHAI की अनुमति MoRTH की गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक होती है। बिना अनुमति बनाए गए एक्सेस को हटाया जा सकता है या उस पर कार्रवाई हो सकती है।

NHAI NOC प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

NHAI NOC प्राप्त करने में लगने वाला समय मामले की प्रकृति, दस्तावेज़ों की पूर्णता तथा संबंधित NHAI कार्यालय द्वारा की जाने वाली तकनीकी जाँच पर निर्भर करता है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रस्ताव जमा करना, दस्तावेज़ों का सत्यापन, तकनीकी परीक्षण और NHAI/MoRTH पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करना शामिल होता है।

NHAI NOC आवेदन के लिए सामान्यतः कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं?

सामान्यतः आवेदन के लिए लोकेशन मैप, साइट प्लान, संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज़, हाईवे एक्सेस ड्रॉइंग, यूटिलिटी लेआउट ड्रॉइंग तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ NHAI/MoRTH पोर्टल के अनुसार जमा करने होते हैं।

संपर्क

स्वामिनी: Mrs. Renu Bala

फ़ोन: +91 79880 08722

व्हाट्सऐप: +91 94166 65796

पता: #17/7, New Partap Nagar, Behind Vita Milk Plant, Ambala City, Haryana - 134007
Google Maps: Shridhar Consultants

कार्य समय: सोम–शनि, 10:00 AM – 6:00 PM